गाइड लाइन से ज्यादा के सौदे पर 1 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी

उज्जैन.गाइड लाइन से ज्यादा में साैदे होने पर अब प्रॉपर्टी धारकों को अंतर की राशि पर केवल 1 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देना हाेगी। पहले गाइड लाइन व वास्तविक सौदे में से जो अधिक होता था उस पर 5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी चुकाना होती थी। ऐसे में लोगों को 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की बचत होगी। मुद्रांक शुल्क सारणी में हुए संशोधन से लोगों को 4 प्रतिशत तक की स्टाम्प ड्यूटी की बचत होगी तथा वास्तविक सौदे के तहत ही रजिस्ट्री ज्यादा सकेगी।

जिला पंजीयन विभाग में गाइड लाइन के तहत मकान, प्लाॅट व खेती की जमीन की दरें निर्धारित हैं। जिसके तहत लोग रजिस्ट्री करवाते हैं लेकिन सौदा इससे ज्यादा में होता है। इस वजह से ऊपर की राशि को दर्शाता नहीं जाता है। ऐसे में पंजीयन विभाग अंतर की राशि निकालता है। इसमें लोगों को गाइड लाइन व सौदे के अंतर पर 5 प्रतिशत तक स्टाम्प ड्यूटी चुकाना पड़ती थी। पंजीयन विभाग के नए नियमों के तहत अब वास्तविक सौदे और गाइड लाइन के बीच की राशि के अंतर पर 1 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी देकर रजिस्ट्री करवाई जा सकती है। ऐसे में लोगों को 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी कम चुकाना होगी। वह भी केवल वास्तविक सौदे और गाइड लाइन के बीच के अंतर की राशि पर। नियमों में संशोधन होने और अब उसके लागू होने से लोगों को अंतर की राशि पर स्टाम्प ड्यूटी कम लगेगी।



ऐसे समझें...5 लाख पर 20 हजार रुपए की बचत
कोई मकान या प्लाॅट 15 लाख में खरीदा है और वहां की गाइड लाइन के तहत कीमत 10 लाख आ रही है तो यही कीमत प्रॉपर्टी की दर्शाकर रजिस्ट्री करवाई जाती है। वास्तविक सौदे व गाइड लाइन की दरों में आ रहे 5 लाख के अंतर की राशि पर 1 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी ही देना पड़ेगी और रजिस्ट्री हो जाएगी।